Delhi Old Vehicle Ban: दिल्ली में पुराने वाहनों पर चला प्रशासन का डंडा, 16 गाड़ियां जब्त

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Delhi Old Vehicle Ban: दिल्ली में पुराने वाहनों पर चला प्रशासन का डंडा, 16 गाड़ियां जब्त

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। मंगलवार से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले से राजधानी की 62 लाख से अधिक गाड़ियां प्रभावित होंगी। पहले ही दिन नियमों का उल्लंघन करने पर 16 गाड़ियों को जब्त किया गया।

दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश पर सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं, जो पुराने वाहनों की पहचान कर उन्हें ईंधन देने से रोकेंगे। इन कैमरों की मदद से वाहन का डेटा तुरंत स्कैन किया जा सकता है। इसके साथ ही सभी ईंधन स्टेशनों पर चेतावनी वाले बैनर लगाए गए हैं, जिनमें लिखा है कि 1 जुलाई 2025 से 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।

इस अभियान को सफल बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी और ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें सभी प्रमुख पेट्रोल पंपों पर तैनात हैं। स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक अजय चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और CAQM के आदेश के तहत यह कार्रवाई हो रही है। आज की कार्रवाई में 16 गाड़ियां जब्त की गईं जिनकी तय आयु सीमा पूरी हो चुकी थी।

नियम उल्लंघन करने वालों पर सख्त जुर्माना भी तय किया गया है। चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये और दो पहिया वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जिन गाड़ियों की उम्र पूरी हो चुकी है, उनमें करीब 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चारपहिया वाहन शामिल हैं। यह आंकड़ा केवल दिल्ली का है और एनसीआर में लागू होने के बाद प्रभावित गाड़ियों की संख्या और बढ़ेगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह नियम अभी दिल्ली में लागू किया गया है, लेकिन जल्द ही एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में भी इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम कर राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाना है।

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