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पत्रकार से बदतमीजी और धमकी मामले में सलमान खान को राहत,धमकाने का मामला खारिज

2 मिनट पढ़ें

बॉलीवुड स्टार सलमान खान को हाईकोर्ट से राहत, पत्रकार से बदसलूकी, धमकाने का मामला खारिज

सलमान खान पर पत्रकार अशोक पांडे को धमकाने का आरोप था. बताया दें कि अशोक पांडे अंधेरी में सलमान खान का वीडियो बना रहे थे, तब उनके साथ सलमान और उनके बॉडी गार्ड ने कथिततौर पर बदसलूकी की थी.

सलमान खान को हाईकोर्ट से मिली राहत

बॉलीवुड स्टार सलमान खान को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. सालमान के खिलाफ अंधेरी मेट्रोपॉलिटनकोर्ट द्वारा जारी समन हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए इस पूरे मामले की ही खारिज कर दिया है. सलमान खान पर साल 2019 में पत्रकार के साथ बदसलूकी और धमकाने का आरोप था. ये फैसला जस्टिस भारती डांगरे की सिंगल बेंच ने दिया है.

सलमान खान पर पत्रकार अशोक पांडे को धमकाने का आरोप था. बताया दें कि अशोक पांडे अंधेरी में सलमान खान का वीडियो बना रहे थे, तब उनके साथ सलमान और उनके बॉडी गार्ड ने कथिततौर पर बदसलूकी की थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सलमान खान को बड़ी राहत दी है.

आर. आर. खान ने अपने आदेश में कहा

मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 2019 के एक विवाद के सिलसिले में सलमान खान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख को 22 मार्च 2022 को समन जारी किया था. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर. आर. खान ने अपने आदेश में कहा था कि मामले के संबंध में दर्ज पुलिस शिकायत में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमानित करना) और 506 (आपराधिक भयादोहन) के तहत आरोप लगाए गए हैं. हालांकि, कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान ने पेशी से छूट की मांग की थी, जिसे स्‍वीकार कर लिया गया.

इसके बाद सलमान खान ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट में सीआरपीसी 482 के तहत अर्जी दाखिल कर मामले को खारिज करने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने अब स्‍वीकार कर लिया है.

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