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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद के बीच कोर्ट ने दे दिया अमीन सर्वेक्षण का आदेश

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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सिविल जज ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त कर दिया है। कोर्ट कमिश्नर मस्जिद परिसर में सबूतों की जांच करेंगे और 20 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। हिंदू पक्ष की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिविजन, सोनिका वर्मा ने यह फैसला सुनाया है। वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में यह दावा किया था। इसमें कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है।

न्यायालय में करीब एक दर्जन वाद श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण को लेकर चल रहे हैं। इनमें से जिन मुकदमों की सुनवाई प्रारम्भ हो चकी हैं। उनमें से अधिकतर ने ईदगाह की अमीन कमीशन सर्वे की रिपोर्ट की मांग की है परंतु सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने बजाए अमीन रिपोर्ट मंगाने के केस के स्थायित्व संबंधी बिंदु पर बहस के आदेश दिए हैं। जिसे लेकर मनीष यादव के वाद में इस प्रकार की बहस चल रही है। इस वाद में 7/11 पर बहस जारी है। जबकि अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी के वाद में इस प्रकार के आदेश के खिलाफ अधिवक्तागण ने जिला जज की अदालत में अपील की है। इस अपील की सुनवाई एडीजे षष्टम की अदालत में चल रही है।

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