27 महीने बाद किराया तय कर सकती है एयलाइंस, नए नियम लागू

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कोरोना महामारी के कारण घरेलू हवाई किराए पर लगाई न्यूनतम और अधिकतम सीमा को केंद्र सरकार ने हटाने का निर्णय लिया है। 31 अगस्त से ये आदेश लागू भी हो जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने विमान किराए पर लगाई गई सीमा को हटाने के लिए आदेश भी जारी कर दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट करके इस बदलाव की जानकारी साझा की है। आपको बता दे की कि घरेलू हवाई किराए पर ये सीमा कोरोना महामारी के कारण करीबन 27 महीने पहले तय की गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के कई महीने बीत गए हैं। दोनों देशों की जंग का असर दुनिया के तमाम अन्य मुल्कों पर भी पड़ रहा है। इसी के चलते एटीएफ के दाम रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने के बाद पिछले कुछ हफ्तों में एटीएफ की कीमतें गिर गई हैं। जानकारी के मुताबिक, एक अगस्त को राजधानी दिल्ली में एटीएफ की कीमत 1.21 लाख रुपये प्रति किलोलीटर थी। ये कीमत पिछले महीने की तुलना में करीब 14 फीसदी कम है। कोरोना महामारी के कारण साल 2020 में सरकार द्वारा लगाए गए दो महीने के लॉकडाउन के बाद घरेलू हवाई किराए पर न्यूनतम और अधिकतम सीमा लगाने का फैसला किया था। सरकार ने 25 मई, 2020 को विमान सेवाएं फिर शुरू होने पर मंत्रालय ने उड़ान की अवधि के आधार पर घरेलू हवाई किराए पर निचली और ऊपरी सीमा लगा दी थी। इसके तहत एयरलाइंस कंपनी किसी यात्री से 40 मिनट से कम की घरेलू उड़ानों के लिए 2,900 रुपये से कम और 8,800 रुपये से अधिक किराया नहीं ले सकती हैं। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। सरकार ने न्यूनतम सीमा कमजोर आर्थिक हालत वाली एयरलाइंस को नुकसान से बचने और उच्चतम सीमा यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए तय की थी।

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