योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कानपुर की कोर्ट में सरेंडर किया था। शस्त्र अधिनियम के 31 साल पुराने मामले में आज एमएसएमई मंत्री राकेश सचान कोर्ट में भारी भरकम वकीलों की फौज के साथ हाजिर हुए। हालांकि उन्हें जमानत भी मिल गई। लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक एसीएमएम तृतीय कोर्ट ने मंत्री राकेश सचान को एक साल की सजा सुनाई। साथ ही 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राकेश सचान के वकीलों ने जमानत अर्जी दाखिल की। 20-20 हजार रुपये के बेल बांड मांगे गए हैं। शस्त्र अधिनियम के 31 साल पुराने मामले में आज एमएसएमई मंत्री राकेश सचान कोर्ट में भारी भरकम वकीलों की फौज के साथ हाजिर हुए। इससे पूर्व मंत्री राकेश सचान सोमवार को कोर्ट परिसर पहुंचे और हाजिरी से पहले उन्होंने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के चैंबर में जमाया डेरा। इस दौरान मीडिया से रूबरू मंत्री ने कहा, न मैं वांछित हूं, न कोर्ट ने तलब किया है। मुकदमे में तारीख लेने आया हूं।वहीं उनके वकील ने कहा-अफवाहें फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। वकीलों का एक दल एसीएमएम तृतीय की कोर्ट में पहुंचा, अंदर जज से बात कर रहे हैं वकील। कोर्ट परिसर में भारी भीड़, पुलिस तैनात, हूटर बजाते हुए पहुंचा था मंत्री का काफिला।