Legal News दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इंजीनियर राशिद को मिली सीमित राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए बारामूला के सांसद Engineer Rashid को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए सीमित राहत प्रदान की है। कोर्ट ने उन्हें 10 मई तक रोजाना 12 घंटे के लिए AIIMS Delhi जाने की अनुमति दी है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि हर दिन की मुलाकात के बाद उन्हें तिहाड़ जेल लौटना होगा।
अदालत ने इस फैसले में अपने पहले के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि इस राहत का उद्देश्य केवल पारिवारिक मुलाकात को संभव बनाना है। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस दौरान सुरक्षा के सभी इंतजाम सख्ती से लागू किए जाएंगे और राशिद पर पुलिस की लगातार नजर रहेगी।
एनआईए ने इस दौरान कई आपत्तियां दर्ज कराईं, खासकर मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर, लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे तर्क व्यावहारिक नहीं हैं और आवश्यक परिस्थितियों में सीमित संचार की अनुमति दी जा सकती है।
राशिद ने दिल्ली में रहने के लिए एक स्थान की अनुमति भी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि बिना उचित सत्यापन के किसी स्थान पर रहने देना सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं होगा। इसलिए उन्हें केवल अस्पताल में निर्धारित समय बिताने की अनुमति दी गई है।
राशिद पर लगे आरोप गंभीर हैं और वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। एनआईए द्वारा दर्ज मामले में उन पर आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप हैं। इस मामले में उनके खिलाफ कई धाराओं के तहत आरोप तय किए जा चुके हैं।
इस फैसले ने यह दिखाया है कि न्यायपालिका कानून के दायरे में रहते हुए भी मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज नहीं करती। हालांकि राहत सीमित है, लेकिन यह एक संतुलित निर्णय के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें सुरक्षा और संवेदना दोनों का ध्यान रखा गया है।



