मुझे जेल में डाल सकते हैं लेकिन हौसला नहीं तोड़ सकते: मनीष सिसौदिया
आबकारी नीति घोटाला मामले में सलाखों के पीछे बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को भाजपा पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि सरकार उन्हें जेल में डाल सकती है। जेल लेकिन उसका हौसला नहीं तोड़ सकता।
आप नेता ने ट्वीट कर कहा, ‘सर, आप मुझे जेल में डाल कर परेशान कर सकते हैं, लेकिन हौसला नहीं तोड़ सकते।
अदालत ने कहा कि उसे “विस्तृत और व्यापक पूछताछ और टकराव” के उद्देश्य से 17 मार्च तक 7 दिनों की अवधि के लिए हिरासत में भेजा जा रहा है।
10 दिन की हिरासत की मांग वाली ईडी की याचिका का किया विरोध
सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत की मांग वाली ईडी की याचिका का विरोध किया।
ईडी ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया ने दूसरे लोगों के नाम से सिम कार्ड और मोबाइल फोन खरीदे थे।
ईडी ने अदालत को बताया कि जीओएम की बैठक में निजी संस्थाओं को थोक लाभ मार्जिन के 12 प्रतिशत के मार्जिन पर कभी चर्चा नहीं की गई।
उन्हें तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जहां वे बंद थे।
ईडी ने इस मामले में पहले भी एक और गिरफ्तारी की थी, क्योंकि उसने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को अपनी हिरासत में लिया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा
सिसोदिया को सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
दिल्ली सरकार का कहना है कि यह नीति अधिकतम राजस्व सुनिश्चित करने, दिल्ली में नकली शराब या गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब की बिक्री को खत्म करने के अलावा उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई थी।
सिसोदिया उन 15 अन्य लोगों में शामिल थे जिनके खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में आबकारी अधिकारियों, शराब कंपनी के अधिकारियों, डीलरों, कुछ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया गया था।