मणिपुर में तनाव के बाद पांच दिनों के लिए इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू

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मणिपुर में एक वाहन में आग लगाने के बाद अगले 2 महीने के लिए चुराचांदपुर और बिष्णुपुर जिलों में धारा 144 लगाई गई है। मणिपुर के पूरे इलाके में इंटरनेट सर्विस पांच दिनों के लिए बंद कर दी गई है। स्पेशल सेक्रेटरी (होम) एच ज्ञान प्रकाश ने इस संबंध में ऑर्डर जारी किया। आदेश के मुताबिक, कुछ असामाजिक तत्व हेट स्पीच फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके जरिए लोगों को उकसाया जा रहा है। बता दें कि शनिवार शाम को फुगकचाओ इखांग में 3-4 लोगों की ओर से एक वाहन में आग लगने की खबर सामने आई थी। इसके बाद बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जिले में तुरंत दो महीने के लिए CrP की धारा 144 लागू कर दी गई। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने राज्य में आर्थिक नाकाबंदी लगा दी है और हिंसक घटनाओं की श्रृंखला में शनिवार को तीन वाहनों को जलाने सहित कार्यालयों पर हमला किया गया। यूनियन ने स्वायत्त जिला परिषद विधेयक मणिपुर विधानसभा में पेश करने की मांग की और दो विधेयक पेश किए जा चुके है और एक पारित हो चुका है। पुलिस ने नाकाबंदी लगाने के आरोप में यूनियन के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। श्री प्रकाश ने कहा कि अपराध ने राज्य में सांप्रदायिक स्थिति और अस्थिर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी है। कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें, भडकाऊ भाषण और नफरत वाले वीडियो संदेश जनता में भेज रहे है। सोशल मीडिया जनता में अफवाह फैलाने का एक बड़ उपकरण बन गया है। जिससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर काफी गंभीर असर हो सकता है।

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