अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

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उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अदालत में पेश किया गया और उनकी मौजूदगी में पुलिस की ओर से दाखिल आरोपपत्र पर बहस हुई। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों पर अदालत में भारतीय दंड विधान की धारा 302, 201 व अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा, आर्य के खिलाफ 354ए का आरोप यथावत रखा गया। हालांकि, अदालत न्यायालय ने भास्कर व गुप्ता पर दर्ज इस धारा को हटा दिया।रावत ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तारीख तय की गयी है और उस दिन अभियोजन पक्ष द्वारा मामले के गवाहों को पेश किया जाएगा। अधिवक्ता ने बताया कि इससे पहले, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आर्य तथा गुप्ता की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

इस दौरान, अदालत में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। ​आरोपियों को अदालत में पेश किए जाने की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेसजनों ने उन्हें फांसी दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी।पुलिस द्वारा अदालत में विशेष जांच दल द्वारा की गयी विवेचना के आधार पर दाखिल 500 पृष्ठों के आरोपपत्र में करीब 100 गवाहों को शामिल किया गया है।

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