Pune Rape Case: पुणे स्वारगेट बस अड्डे में युवती से दुष्कर्म का आरोपी 26 मार्च तक न्यायिक हिरासत में
पुणे के स्वारगेट बस अड्डे में बस के अंदर 26 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के आरोपी दत्तात्रेय गाडे को पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 26 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अपराध शाखा के अधिकारियों ने बताया कि घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने पुणे के स्वारगेट बस डिपो परिसर में महिला से दुष्कर्म की घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के एक वरिष्ठ प्रबंधक सहित चार अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा की है।
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बयान में बताया कि 25 फरवरी को MSRTC की बस में हुए इस अपराध के बाद जांच के आदेश दिए गए थे कि क्या निगम के अधिकारियों की ओर से कोई लापरवाही हुई थी। आरोपी दत्तात्रेय गाडे को पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाश अभियान चलाया था। इस दौरान 13 टीमें गठित की गई थीं, जिन्होंने खोजी कुत्तों और ड्रोन की मदद से आरोपी की खोज की। घटना के लगभग 70 घंटे बाद पुलिस ने पुणे जिले की शिरूर तहसील से उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस की सफलता को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।