अटेम्प्ट टू मर्डर, जानबूझकर चोट पहुंचाना… बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ किन धाराओं में दर्ज कराई शिकायत?

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राहुल गांधी
अटेम्प्ट टू मर्डर, जानबूझकर चोट पहुंचाना... बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ किन धाराओं में दर्ज कराई शिकायत?

संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का-मुक्की को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया है और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी है. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने एनडीए के बाकी नेताओं के साथ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है. अनुराग ठाकुर ने कहा, हमने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उसमें आज जो संसद में पूरा घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी दी है. राहुल गांधी का जिस तरह का रवैया है उन्हें लगता है की वह कानून से ऊपर हैं. गांधी परिवार अपने आप को कानून से ऊपर समझता है.”

उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने शारीरिक हमला और उकसाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है की जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे. अनुराग ठाकुर ने बताया कि राहुल गांधी के ऊपर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 109 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है. धारा 109 अटेम्ट टू मर्डर की धारा है, जबकि धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना है.

बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके दोनों सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत  को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वो चोटिल हो गए. हालांकि, राहुल ने इन आरोपों से इनकार किया है. बीजेपी की नगालैंड से महिला सांसद फांनोन कोन्याक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बेहद करीब आकर खड़े हो गए थे, जिससे उन्हें दिक्कतें हुई. उन्होंने आरोप लगाया, “हम बेहद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तभी राहुल गांधी आए और मेरे ऊपर चिल्लाने लगे. उन्हें किसी महिला के ऊपर चिल्लाना शोभा नहीं देता है.”

कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि बीजेपी सदस्यों ने संसद परिसर में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई महिला सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की, जो बीजेपी की तानाशाही को दिखाता है.

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