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Rajasthan: बीकानेर आर्मी एरिया में कैंटीन संचालक गिरफ्तार, पाकिस्तान की खुफिया एजेंट के संपर्क में था

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Rajasthan: बीकानेर आर्मी एरिया में कैंटीन संचालक गिरफ्तार, पाकिस्तान की खुफिया एजेंट के संपर्क में था
Rajasthan: बीकानेर आर्मी एरिया में कैंटीन संचालक गिरफ्तार, पाकिस्तान की खुफिया एजेंट के संपर्क में था

Rajasthan: बीकानेर आर्मी एरिया में कैंटीन संचालक गिरफ्तार, पाकिस्तान की खुफिया एजेंट के संपर्क में था

Breaking desk | BTV Bharat

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर में बैठकर सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक भेजी जा रही थी. पाकिस्तान में बैठी खुफिया एजेंट को यहां से सोशल मीडिया के जरिये जानकारी और अन्य चीजें भेजी जा रही थी. जिसका खुलासा हुआ है. राजस्थान इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस बीकानेर ने मिलकर मामले में कार्रवाई की है. जिसमें पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे बीकानेर के डूंगरगढ़ तहसील के लाखासर क्षेत्र के गांव उपर का बास निवासी 31 साल का विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया गया है.

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल ने बताया कि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों द्वारा की जाने वाली जासूसी गतिविधियों पर राजस्थान इंटेलिजेंस द्वारा सतत निगरानी रखी जाती है. इस निगरानी के दौरान जानकारी में आया कि बीकानेर के डूंगरगढ़ क्षेत्र निवासी विक्रम सिंह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया हैंडलर्स के निरंतर संपर्क में है.

ऐसे मिली सफलता ?

एडीजी संजय अग्रवाल ने बताया कि इंटेलिजेंस जयपुर की टीम द्वारा विक्रम सिंह की गतिविधियों पर गहनता से निगरानी रखी गई तो पाया गया कि यह हनीट्रैप के प्रलोभन में आकर सोशल मीडिया के माध्यम से पाक महिला एजेंट के संपर्क में रहकर सामरिक महत्व की सूचना साझा कर रहा है. अग्रवाल ने बताया कि आरोपी विक्रम सिंह आर्मी एरिया महाजन बीकानेर में लंबे समय से वेंट कैंटीन का संचालन कर रहा था. करीब एक साल से यह पाक खुफिया एजेंट अनीता के संपर्क में था.

यहां से दे रहा था ये जानकारी

जानकारी के अनुसार पाक हैंडलर के चाहे जाने पर विक्रम आर्मी एरिया की संवेदनशील जानकारियां जैसे फोटोग्राफ्स, प्रतिबंधित स्थान की लोकेशन. वीडियो एवं यूनिटों और अधिकारियों की जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध करवा रहा था. एडीजी ने बताया कि आरोपी विक्रम सिंह से पूछताछ एवं उसके द्वारा प्रयुक्त मोबाइल फोन के तकनीकी विश्लेषण से उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होने पर आरोपी के विरुद्ध शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है

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