ईडी ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया
ईडी ने शनिवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। बाद में उन्हें 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने शनिवार को नौकरियों के बदले नकदी घोटाले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया। जिसके बाद, बालाजी को 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, तमिलनाडु के मंत्री को चेन्नई की पुलहाल सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा, जहां वह अपनी न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
बालाजी को 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने डीएमके नेता सेंथिल बालाजी के खिलाफ कैश फॉर जॉब्स घोटाले में 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। विशेष रूप से, उन्हें पहले केंद्रीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 जून को गिरफ्तार किया था। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीएमके नेता 12 अगस्त तक ईडी की हिरासत में थे और हिरासत खत्म होने के बाद शनिवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी द्वारा बालाजी की गिरफ्तारी को बरकरार रखने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
ईडी ने पहले आरोप लगाया था, तमिलनाडु के मंत्री बालाजी ने एक घोटाला किया था, जिसमें उन्हें 2011 से 2015 के बीच अन्नाद्रमुक सरकार में तमिलनाडु के परिवहन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नौकरियां प्रदान करने के बदले में रिश्वत मिली थी।
हिरासत में लेने से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने जून महीने में बालाजी के चेन्नई स्थित आधिकारिक आवास पर छापेमारी की थी. तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ कथित कैश-फॉर-जॉब्स घोटाले की जांच जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ईडी की कार्रवाई सामने आई। मामले की आगे की जांच की जा रही है.