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शाहरुख ने कहा था-आर्यन को जेल में मत डालना:वो टूट जाएगा, NCB के पूर्व अफसर समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट में पेश की चैट

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आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले अफसर को CBI के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार तक दी राहत

सीबीआई ने एनसीबी की एक शिकायत पर समीर वानखेड़े और अन्य पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कथित आपराधिक साजिश, जबरन वसूली की धमकी और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है।

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को किया गिरफ्तार

ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले पूर्व एंटी-ड्रग्स अधिकारी समीर वानखेड़े को शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दे दी है. उच्च न्यायालय ने सीबीआई से रिश्वत मामले में समीर वानखेड़े के खिलाफ 22 मई तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा है. उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जबरन वसूली का केस दर्ज किया है.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल डायरेक्टर ने वानखेड़े ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया था कि कथित रूप से शाहरुख खान से आर्यन खान को ड्रग ऑन क्रूज केस में न फंसाने के एवज में 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के लिए CBI द्वारा उनके खिलाफ दायर की गई एफआईआर को रद्द किया जाए.

बॉम्बे हाईकोर्ट की एक अवकाश पीठ के समक्ष दायर याचिका में वानखेड़े ने गिरफ्तारी जैसी किसी भी कठोर कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी.

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छापेमारी के बाद आर्यन खान को किया गिरफ्तार

एनसीबी ने 3 अक्टूबर 2021 को एक क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया था. उन्हें तीन सप्ताह के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, क्योंकि एंटी-ड्रग एजेंसी उनके खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही थी.

सीबीआई ने एनसीबी की एक शिकायत पर वानखेड़े और अन्य पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया.

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एनसीबी, मुंबई जोन को अक्टूबर 2021 में निजी क्रूज शिप पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करने से संबंधित सूचना मिली थी. कथित रूप से इसके बाद एनसीबी के कुछ अधिकारियों ने कथित अभियुक्तों से रिश्वत के रूप में अनुचित लाभ लेने की साजिश रची.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए पांच दिनों तक कठोर कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की थी. सीबीआई ने वानखेड़े को मामले में गुरुवार को मुंबई में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे एजेंसी की टीम के सामने पेश नहीं हुए.

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