कोर्ट में ASI की दलील, कुतुब मीनार परिसर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का सबूत नहीं

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कोर्ट में ASI की दलील, कुतुब मीनार परिसर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का सबूत नहीं
कोर्ट में ASI की दलील, कुतुब मीनार परिसर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का सबूत नहीं

कोर्ट में ASI की दलील, कुतुब मीनार परिसर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का सबूत नहीं

ज्ञानवापी विवाद के बीच कुतुब मीनार परिसर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के दावे को लेकर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया है। 9 जून को अदालत फैसला सुनाएगी। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कोर्ट को बताया कि इस बात को कई प्रमाण नहीं है कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी।

कुतुब मीनार कभी भी पूजा का स्थान नहीं था

एएसआई ने कहा कि इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि लोहे का पिलर और मंदिर के अवशेष वहां पहले से मौजूद थे या कहीं बाहर से लाए गए थे। एएसआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुतुब मीनार कभी भी पूजा का स्थान नहीं था। कुतुब मीनार परिसर में मंदिर का जीर्णोद्धार कराने की मांग का एएसआई ने विरोध किया। उसने कहा कि 1914 से कुतुब मीनार की एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में सुरक्षा की जा रही है और इसके स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। याचिका में दावा किया गया था कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन मंदिर थे जिन्हें तोड़ दिया गया था। याचिकाकर्ता ने परिसर में पूजा कि इजाजत भी मांगी थी।

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