जहांगीरपुरी में बुलडोज़र पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक, पूरे देश में ऐसी कार्रवाई रोकने की मांग पर भी जारी किया नोटिस

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जहांगीरपुरी में बुलडोज़र पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक, पूरे देश में ऐसी कार्रवाई रोकने की मांग पर भी जारी किया नोटिस
जहांगीरपुरी में बुलडोज़र पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक, पूरे देश में ऐसी कार्रवाई रोकने की मांग पर भी जारी किया नोटिस

अगले 2 हफ्ते तक दिल्ली के जहांगीरपुरी में नगर निगम के बुलडोजर थमे रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने मामले पर नोटिस जारी किया है. साथ ही, देश के दूसरे शहरों में चल रही ऐसी कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी तक सीमित है. देश के दूसरे हिस्सों में चल रही कार्रवाई पर उसका यह आदेश लागू नहीं होगा.

जमीयत उलेमा ए हिंद ने कल ही आनन-फानन में इसके खिलाफ याचिका दाखिल की

16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती शोभायात्रा पर हुए पथराव के बाद इलाके में हिंसा फैल गई थी. कल यानी 20 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम का दस्ता इलाके में हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गया. जमीयत उलेमा ए हिंद ने कल ही आनन-फानन में इसके खिलाफ याचिका दाखिल की. इसे सुनते हुए सुबह 10:45 पर चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. हालांकि, इसके करीब 2 घंटे बाद तक कार्रवाई चलती रही

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