पाटीदार आरक्षण आंदोलन मामले में हार्दिक पटेल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगे और आगजनी की घटनाओं में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की अपील पर फैसला आने तक इस मामले में कोई सजा नहीं होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को भी सलाह देते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता आपको सजा पर रोक लगानी चाहिए।
इस आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी गई थी
पटेल के नेतृत्व वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने आरक्षण की मांग को लेकर अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर एक रैली की थी। पुलिस ने दावा किया कि इस आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी गई थी और इस मामले में लोगों के गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले बीते महीने गुजरात सरकार ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के संबंध में दर्ज 10 मामले वापस लिए हैं।
अदालत में पाटीदार आरक्षण आंदोलन का कोई मामला लंबित नहीं है
सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने तीन और मामलों को वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें धारा 143, 144, 332, अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं सरकारी वकील ब्रह्मभट्ट ने बताया था कि हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे के अलावा अहमदाबाद की सत्र अदालत में पाटीदार आरक्षण आंदोलन का कोई मामला लंबित नहीं है।