दिल्ली की एक अदालत ने न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की एक उड़ान में एक महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को मंगलवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी। मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जमानत से इनकार के बाद आरोपी ने अपील दायर की थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 11 जनवरी को मिश्रा को यह कहते हुए राहत देने से इंकार कर दिया था कि उसका कृत्य घृणित और खौफनाक, नागरिक चेतना को झकझोरने वाला था और इसकी निंदा करने की जरूरत है।
मिश्रा ने पिछले साल 26 नवंबर को एअर इंडिया की एक उड़ान के बिजनेस क्लास में नशे की हालत में 70 वर्षीय एक महिला पर कथित तौर पर पेशाब किया था। इससे पहले न्यायालय ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि अभियुक्त ने जो किया वह घिनौना हो सकता है। यह दूसरी बात है, लेकिन हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। आरोपी को बेल दिये जाने का विरोध करते हुए पुलिस ने अदालत से यह भी कहा था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को धमकी दी थी। आरोपी ने यह कहते हुए जमानत की मांग की थी कि चालक दल के अन्य सदस्यों और गवाहों से जिरह हो चुकी है। उन्होंने टिकट के पैसे की भरपाई के लिए कहा है और खुद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया है।