UP में बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेय, नियम से ही ढहा सकते हैं कोई इमारत

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UP में बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेय, नियम से ही ढहा सकते हैं कोई इमारत
UP में बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेय, नियम से ही ढहा सकते हैं कोई इमारत

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंसा करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह तक रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार को अगले तीन दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है और अगले सप्ताह सुनवाई होने तक बुलडोजर के ऐक्शन पर भी रोक का आदेश दिया है। अदालत ने जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को इस मसले पर राय जाहिर करने के लिए वक्त दिया जाएगा।

कानपुर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करने के आदेश

तब तक हम उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। वे लोग भी समाज का ही हिस्सा हैं। यदि किसी को कोई समस्या है तो उसे हक है कि उसका समाधान तलाशे। इस तरह से निर्माण को ढहाना कानून के तहत ही हो सकता है। इस केस की सुनवाई अब हम अगले सप्ताह करेंगे। शीर्ष अदालत ने प्रयागराज, कानपुर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को तीन दिनों का समय दिया गया है। साथ ही कोर्ट का यह कहना है कि अगर नियमों का पालन किया गया है, तो कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

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