आम्रपाली ग्रुप से लेनदेन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को भेजा नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया और उनकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से आम्रपाली समूह के खिलाफ शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। दरअसल, एमएस धोनी को आम्रपाली ग्रुप की तरफ से 150 करोड़ रुपये का बकाया लेना है, दूसरी ओर ग्राहकों को उनके फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में यह मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। इसी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। दूसरी ओर ग्रुप के ग्राहकों को उनके फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं ऐसे में यह मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। इसी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने धोनी का पक्ष जानने के लिए उन्हें नोटिस भेजा है। पहले आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धोनी के बीच लेनदेन का यह मामला हाई कोर्ट में था। फ्लैट बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी और कहा कि आम्रपाली ग्रुप के पास फंड कम है। ऐसे में उन्हें फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं। अगर इतना पैसा आम्रपाली ग्रुप महेंद्र सिंह धोनी को दे देगा तो उनके फ्लैट मिलने मुश्किल हो जाएंगे। आम्रपाली ग्रुप पर आरोप है कि उसने समय सीमा बीतने और कीमत लेने के बाद भी फ्लैट की पजेशन नहीं दी है। इसके बाद पता चला कि फ्लैट बनकर तैयार ही नहीं हो पाए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय तक ग्रुप के ब्रैंड एंबेसडर थे और कई विज्ञापन भी किए थे। जब नोएडा में आम्रपाली ग्रुप के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे तो धोनी के खिलाफ भी कैंपेन चलाया गया था। इसके बाद ही उन्होंने आम्रपाली ग्रुप से संबंध तोड़ लिया था।

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