मथुरा के शाही ईदगाह परिसर में अवैध कनेक्शन से विद्युत उपभोग, सचिव से जुर्माना वसूला, मामला दर्ज

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अवैध बिजली उपभोग के खिलाफ चलाए जा रहे विभागीय अभियान के तहत मथुरा में शाही ईदगाह परिसर में अवैध विद्युत कनेक्शन पकड़े जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर सचिव से तीन लाख रुपये का बिल एवं जुर्माना वसूल किया गया है। यहां जारी एक सरकारी बयान में रविवार को यह जानकारी दी गयी। बयान के अनुसार मथुरा ज़िला और पुलिस प्रशासन के साथ ही विद्युत प्रवर्तन दल की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ईदगाह परिसर में अवैध कनेक्शन काट दिया और अवैध विद्युत प्रयोग के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कृष्णा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी। बयान में कहा गया कि अभियान में नियमानुसार राजस्व निर्धारण किया गया और उसके उपरांत निर्धारित किये गये राजस्व का भुगतान शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के सचिव तनवीर अहमद से कराया गया है।बयान के अनुसार विद्युत विभाग ने यह कार्रवाई श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा प्राप्त शिकायत के उपरांत की गई है। शिकायती पत्र में कहा गया था कि शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंध समिति में अनाधिकृत रूप से बिजली चोरी की जा रही है। सचिव तनवीर के नेतृत्व में दर्जनों से अधिक लोग बिजली की मुख्य आपूर्ति के लिए तार डालकर बिजली चोरी कर रहे हैं।

श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा यह भी मांग की गई थी कि शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंध समिति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा गलत तरीके से उपयोग की गई बिजली की गणना कर उनसे नुकसान की भरपाई की जाए। इसी क्रम में संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए कनेक्शन काटकर जुर्माना भी वसूला है। विद्युत विभाग द्वारा एक फरवरी से केवाईसी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान विद्युत उपभोक्ता बढ़ाने के लिये भी व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। मथुरा से मिली खबर के अनुसार विद्युत विभाग ने ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से शनिवार को जांच कर शाही ईदगाह के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कर तीन लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के केंद्रीय अध्यक्ष आशुतोष पाण्डेय ने पिछले माह मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर शाही ईदगाह पर बिना किसी वैध संयोजन के सरकारी बिजली की चोरी करने का आरोप लगाते हुए ईदगाह के सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही किए जाने की मांग की थी।

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