नोएडा में महिला मास्टरमाइंड चला रही थी फर्जी कॉल सेंटर, लोगों को फंसाने के लिए ऐसे बुना जाल

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नोएडा में महिला मास्टरमाइंड चला रही थी फर्जी कॉल सेंटर, लोगों को फंसाने के लिए ऐसे बुना जाल

एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह की निगरानी में एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया. एसटीएफ ने पांच मोबाइल फोन, 17 एटीएम और क्रेडिट कार्ड, तीन लैपटॉप बरामद किए.

नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है. इस कॉल सेंटर के जरिए लोन देने के नाम पर ठगी की जाती थी. इस मामले में एक महिला समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के अधिकारियों ने बताया कि यहां कर्ज देने के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है. कॉल सेंटर को ऑपरेट करने वाली एक महिला समेत 8 लोगों को पकड़ा गया है.

यूपी STF के अधिकारियों ने कहा कि ये गिरोह पिछले छह महीने से नोएडा के सेक्टर 63 के इंडस्ट्रियल एरिया में एक किराए के घर में ऑफिस बनाकर ठगी का काम कर रहा था. अधिकारियों के मुताबिक अनुमान है कि इस गिरोह ने 300 से अधिक लोगों से करोड़ों रुपये ठगे हैं.

लोन के नाम पर ठगी गिरोह का भंडाफोड़

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक STF के अधिकारियों ने बताया कि व्हाट्सएप के माध्यम से लोन चाहने वालों को फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके इंडिया बुल्स कंज्यूमर फाइनेंस से ऑनलाइन ऋण दिलाने के बहाने ठगी की जाती थी. एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह की निगरानी में गुरुवार (22 फरवरी) को एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने गिरोह का भंडाफोड़ किया. एसटीएफ ने पांच मोबाइल फोन, 17 एटीएम और क्रेडिट कार्ड, तीन लैपटॉप, दो टैबलेट, 13 प्री-एक्टिवेटेड फोन जब्त किए हैं.

कई फर्जी दस्तावेज बरामद

यूपी एसटीएफ ने कहा कि सिम कार्ड, 13 अकाउंटिंग रजिस्टर, 75 फर्जी दस्तावेज और कॉल सेंटर से एक लाख से अधिक ग्राहकों का डेटा बरामद किया गया है. फर्जी दस्तावेजों में इंडिया बुल्स के नाम पर जारी किए गए आईडी कार्ड, लोन अप्रूवल लेटर और लोन लोन कन्फर्मेशन लेटर शामिल हैं. कर्ज चाहने वालों को रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी और बीमा शुल्क के नाम पर धोखा दिया गया था.

गिरफ्तार लोगों की हुई पहचान

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान गिरोह की मास्टरमाइंड छाया सिंह, प्रिया शुक्ला, आंचल चौधरी, सुलेखा, अंकित, विजेंद्र प्रताप सिंह, अर्चना प्रजापति और शिवानी ठाकुर के रूप में की गई है. मामले में नोएडा के स्थानीय सेक्टर 63 पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 (धोखाधड़ी से संबंधित), 467, के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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