Air India crash: एयर इंडिया क्रैश मामले में सुप्रीम कोर्ट की भावुक टिप्पणी — ‘पायलट की गलती नहीं, खुद पर बोझ मत रखिए’

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 Air India crash: एयर इंडिया क्रैश मामले में सुप्रीम कोर्ट की भावुक टिप्पणी — ‘पायलट की गलती नहीं, खुद पर बोझ मत रखिए’

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और DGCA से मांगा जवाब
अहमदाबाद में इस साल जून में हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना की स्वतंत्र जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में मृत पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल (91 वर्ष) ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और DGCA को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है।

‘अपने ऊपर बोझ मत रखिए’ — सुप्रीम कोर्ट की पायलट के पिता से अपील
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पायलट के पिता से कहा, “आप अपने ऊपर बोझ मत रखिए। विमान दुर्घटना के लिए पायलट को दोष नहीं दिया जा रहा है। यह एक दुर्घटना थी।” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भी पायलट के खिलाफ कोई आरोप या संकेत नहीं है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट पर कोर्ट की टिप्पणी
पायलट के पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट ने पायलट को लेकर भ्रामक जानकारी दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह रिपोर्ट “सिर्फ भारत को दोषी ठहराने के मकसद से” की गई थी।

12 जून की भयावह दुर्घटना
12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद मेघाणी नगर इलाके के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर जा गिरा था। हादसे में विमान में सवार 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई थी। साथ ही दुर्घटनास्थल पर मौजूद 19 लोग भी मारे गए थे।

एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड (AAIB) की 12 जुलाई की रिपोर्ट से एक पैराग्राफ पढ़ते हुए कहा कि रिपोर्ट में कहीं भी पायलट की गलती का जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में केवल दोनों पायलटों के बीच बातचीत का विवरण है।

स्वतंत्र जांच की मांग
पायलट के पिता पुष्कराज सभरवाल और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि दुर्घटना की जांच अदालत की निगरानी में की जाए और इसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा की जाए।

अगली सुनवाई की तारीख तय
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की है। अदालत ने यह भी कहा कि वह केंद्र और DGCA के जवाबों का अध्ययन करने के बाद आगे की दिशा तय करेगी।

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