राजीव गांधी हत्याकांड में हाई कोर्ट ने खारिज की दोषियों की समयपूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका

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राजीव गांधी हत्याकांड में हाई कोर्ट ने खारिज की दोषियों की समयपूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका
राजीव गांधी हत्याकांड में हाई कोर्ट ने खारिज की दोषियों की समयपूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका

राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपी एस. नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन की समयपूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड में दोषी पाए गए, नलिनी और रविचंद्रन ने समय से पहले रिहाई के लिए मद्रास हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी जिसमें मांग की गयी थी कि मंत्रिपरिषद की सिफारिशों के अनुसार कार्य करने में विफल रहने वाले राज्यपाल की कार्रवाई असंवैधानिक है।

हाईकोर्ट के पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियां नहीं

याचिका में तमिलनाडु के राज्यपाल की मंजूरी के बिना याचिकाकर्ता को तुरंत जेल से रिहा करने के लिए राज्य को निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि वह 2001 में ही समयपूर्व रिहाई के लिए योज्ञ हो गए थे, फिर भी उन्हें रिहा नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायाधीश एन माला की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियां नहीं हैं।

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