बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह AK-47 मामले में दोषी करार

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पटना जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह के खिलाफ चल रहे गैर क़ानूनी आधुनिक हथियार एके-47 और हैंड ग्रैनैड बरामदगी मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया है। अब 21 जून को सजा पर बहस और सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दूबे ने पुलिस अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस पूरा होने के बाद यह फैसला सुनाया। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले दोषी विधायक और उनके केयर टेकर सुनील राम पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया था। इसके बाद इस कांड में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद विधायक अनंत सिंह की ओर से बचाव पक्ष ने कुल 33 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की ओर सुनवाई कल ही पूरी हो गई थी। इस आपराधिक कांड को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है और इस मामले आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया है। इस कांड का फ़ास्ट ट्रायल चलाया गया है। इस कांड का अनुसंधान बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन ए एसपी लिपी सिंह ने किया था और विधायक अनंत कुमार सिंह और केयर टेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर किया था।

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