NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को दो केस में उम्रकैद की सुनाई सजा, 10 लाख का जुर्माना भी लगा

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NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को दो केस में उम्रकैद की सुनाई सजा, 10 लाख का जुर्माना भी लगा
NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को दो केस में उम्रकैद की सुनाई सजा, 10 लाख का जुर्माना भी लगा

NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को दो केस में उम्रकैद की सुनाई सजा, 10 लाख का जुर्माना भी लगा

अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दिल्ली की NIA कोर्ट ने दो अलग-अलग केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही यासीन मलिक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. फैसले के दौरान यासीन मलिक कोर्ट रूम में मौजूद रहा. यासीन मलिक पर फैसले को देखते हुए कोर्ट में भारी सुरक्षा का इंतजाम किया था. इससे पहले मामले की जांच कर रही NIA ने यासीन मलिक को मृत्युदंड दिए जाने का अनुरोध किया था.

वह खुद के खिलाफ लगाए आरोपों का विरोध नहीं करता

वहीं मलिक ने अवैध गतिविधियां कानून के तहत लगाए गए आरोपों समेत उस पर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था.मलिक ने अदालत में कहा था कि वह खुद के खिलाफ लगाए आरोपों का विरोध नहीं करता. इन आरोपों में यूएपीए की धारा 16,17, 18 और धारा 20, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी जिसमे आपराधिक षडयंत् और 124-ए जिसमे राजद्रोह शामिल हैं.

कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे

अदालत ने इससे पहले, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसरत आलम, मोहम्मद युसूफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवल, बशीर अहमद भट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख तथा नवल किशोर कपूर समेत कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे.

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